राज HC का नया संकेत: पासपोर्ट में पिता का नाम जरूरी नहीं
पासपोर्ट रिन्यूअल की कागजी कार्रवाई में एक छोटा-सा बॉक्स कभी पूरी बात बन जाता है। राजस्थान हाई कोर्ट ने जयपुर क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को कहा कि 14 साल के बच्चे का पासपोर्ट पिता के नाम के बिना रिन्यू किया जाए, और उस नाम को अंकित करने की शर्त न रखी जाए। अदालत ने एकल अभिरक्षा और नियमों को देखते हुए यह बात साफ की। जयपुर जैसे शहर में, जहां स्कूल प्रवेश से लेकर यात्रा तक कागज़ ही कागज़ चलते हैं, ऐसा आदेश कई परिवारों के लिए राहत जैसा है। मतलब, जब अभिरक्षा का फैसला अलग हो, तो फॉर्म की पुरानी आदत हर बार ज़िंदगी को उलझाए, यह ज़रूरी नहीं। एक छोटी-सी पंक्ति, पर उसका असर बड़ा। सच्ची बात यही है: व्यवस्था को बच्चे की हकीकत के साथ चलना पड़ेगा, न कि उल्टा। ऐसे ही बदलावों से कागजी कामकाज थोड़ा इंसानियत वाला लगता है।
