राजस्थान हाईकोर्ट: चुनाव हारने के बाद इस्तीफा वापस नहीं
राजस्थान हाईकोर्ट का यह फैसला उन लोगों के लिए सीधी बात है जो सरकारी सेवा से निकलकर चुनाव मैदान में उतरते हैं। कोर्ट ने साफ संकेत दिया कि अगर कोई कर्मचारी इस्तीफा देकर प्रत्याशी बनता है और बाद में हार जाता है, तो सेवा में लौटने का रास्ता अपने आप नहीं खुलता। यानी इस्तीफे को सिर्फ औपचारिकता मान लेना सही नहीं है। जयपुर के प्रशासनिक हलकों में इस निर्णय को एक व्यावहारिक याद दिलाने वाली बात की तरह देखा जा रहा है — नियमों का कागज भी उतना ही जरूरी है जितना वोट का नतीजा। कोर्ट का यह रुख व्यवस्था को साफ रखता है, और आगे ऐसे मामलों के लिए एक सीधा मानक बना देता है। बस इतना ही।
